नई दिल्ली | डिजिटल डेस्क: भारत में आधार कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है। लगभग हर सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों में इसकी मांग की जाती है — चाहे वह बैंक खाता खोलना हो, सिम कार्ड लेना हो या फिर सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड को नागरिकता या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी जाती?

जी हां, भले ही यह दस्तावेज हर भारतीय के पास हो, लेकिन नागरिकता और जन्मतिथि के प्रमाण के लिए इसे आधिकारिक तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि आधार कार्ड से उनकी नागरिकता या जन्म की तारीख प्रमाणित हो जाती है, लेकिन सरकार ने इस भ्रम को साफ कर दिया है।
आधार कार्ड की कानूनी मान्यता क्या कहती है?
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने साल 2018 में एक आधिकारिक ज्ञापन (notification) जारी कर स्पष्ट किया था कि आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान (identity) और पते (address) के प्रमाण के तौर पर किया जा सकता है।
इस अधिसूचना का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि वह भारतीय नागरिक है, और न ही इसमें दी गई जन्मतिथि को कानूनी रूप से DOB प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
इसका मतलब यह है कि अगर आप आधार कार्ड को केवल इस आधार पर पेश करते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं या आपकी जन्मतिथि यह है — तो यह कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं होगा।
क्यों नहीं मान्य होता आधार DOB के लिए?
UIDAI द्वारा आधार कार्ड के लिए दी गई जानकारी अक्सर Self-Declared (स्व-घोषित) होती है, खासकर जन्मतिथि के मामले में। यदि व्यक्ति के पास उपयुक्त दस्तावेज न हो तो आधार एनरोलमेंट के दौरान दी गई जानकारी पर ही उसे जारी कर दिया जाता है। यही वजह है कि अदालतों और सरकारी विभागों में केवल आधार के आधार पर जन्मतिथि मान्य नहीं मानी जाती।
यह भी देखें: आधार कार्ड में मोबाइल नंबर मोबाइल घर बैठे बदल सकते हैं, इतना आसान है प्रोसेस
किन दस्तावेजों से होती है नागरिकता और DOB की पुष्टि?
यदि आपको नागरिकता प्रमाणित करनी है, तो इसके लिए निम्न दस्तावेज मान्य होते हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
- नागरिकता प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
जन्मतिथि के लिए मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल सर्टिफिकेट (10वीं की मार्कशीट)
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड (कुछ मामलों में)
तो फिर आधार का क्या उपयोग है?
आधार कार्ड को भारत सरकार ने पहचान और पते के प्रमाणीकरण के लिए डिज़ाइन किया है।
इसके प्रमुख उपयोग हैं:
- सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना (जैसे उज्ज्वला, राशन, छात्रवृत्ति)
- बैंक खाता खोलना
- मोबाइल सिम लेना
- इनकम टैक्स फाइल करना
- डिज़िटल दस्तावेज सत्यापन (eKYC)
लोग क्यों करते हैं ये गलती?
दरअसल, आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पता और फोटो होता है। यही वजह है कि कई लोग इसे पूर्ण प्रमाणपत्र मान लेते हैं। लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों की दृष्टि से इसकी वैधता केवल पहचान और एड्रेस तक सीमित है।
अगर आप भी यह मानते थे कि आधार कार्ड से नागरिकता या जन्मतिथि साबित की जा सकती है, तो अब इस भ्रांति से बाहर आ जाइए। भारत सरकार स्वयं कह चुकी है कि आधार एक आईडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, न कि सिटिजनशिप या DOB प्रूफ। इसलिए किसी भी सरकारी कार्य या कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित सही दस्तावेज साथ रखें।