
भारत में नेशनल हाइवे पर यात्रा करते समय टोल टैक्स का भुगतान आमतौर पर हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य होता है। यह टैक्स सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है। हालांकि, कुछ खास श्रेणियां ऐसी हैं, जिन्हें टोल टैक्स से छूट दी जाती है। यह छूट खासतौर पर उन व्यक्तियों, वाहनों और सेवाओं के लिए होती है, जिनकी भूमिका, स्थिति या कार्य की प्रकृति के कारण उन्हें यह राहत प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं कि भारत में किन लोगों और वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है।
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हाईवे टोल टैक्स से छूट पाने वाले संवैधानिक पद धारक
भारत में कई संवैधानिक पद धारक ऐसे हैं जिन्हें टोल टैक्स से छूट दी जाती है। इनमें शामिल हैं:
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा के अध्यक्ष
- राज्यों के राज्यपाल
- राज्यों के मुख्यमंत्री
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज
- संसद सदस्य (सांसद)
- राज्यों की विधान परिषदों (एमएलसी) और विधानसभाओं (विधायक) के सदस्य (आमतौर पर अपने संबंधित राज्यों में)
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वरिष्ठ सरकारी अधिकारी
कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी टोल टैक्स से मुक्त होते हैं। इनमें शामिल हैं:
- भारत सरकार के सचिव
- लोकसभा और राज्यसभा के सचिव
- सेना, नौसेना और वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ
- कमांड क्षेत्रों के कमांडर
- राज्यों के मुख्य सचिव (सिर्फ उनके संबंधित राज्यों में)
- राज्यों की विधानसभाओं/विधान परिषदों के सचिव (सिर्फ उनके संबंधित राज्यों में)
रक्षा और पुलिस कर्मी
ड्यूटी पर तैनात वर्दी में रक्षा और पुलिस कर्मियों को भी टोल टैक्स से छूट दी जाती है। इसमें शामिल हैं:
- वर्दी में ड्यूटी पर मौजूद रक्षा मंत्रालय के अधिकारी
- वर्दी में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस विभाग के अधिकारी
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अन्य विशिष्ट व्यक्ति
कुछ अन्य खास व्यक्तियों को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है। इनमें शामिल हैं:
- विदेशी गणमान्य व्यक्ति जो राजकीय दौरे पर हों
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी जब वे निरीक्षण ड्यूटी पर हों
आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहन
कुछ विशेष प्रकार के वाहनों को भी टोल टैक्स से मुक्त किया जाता है, जैसे:
- एम्बुलेंस
- फायर ब्रिगेड
- शव वाहन
विशेष प्रयोजन वाहन
विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए या अनुकूलित यांत्रिक वाहन। इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, कुछ टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों को सालाना पास दिया जाता है, जिससे उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है।
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महत्वपूर्ण बातें
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऊपर दी गई कई श्रेणियों के लिए टोल टैक्स से छूट तभी लागू होती है जब वे आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हों। संसद सदस्यों और विधायकों को आमतौर पर टोल प्लाजा पर अपना आधिकारिक पहचान पत्र या विशेष पास दिखाना होता है।