Toll Tax Free List: टोल टैक्स नहीं देना चाहते? देखें कौन-कौन लोग हैं पूरी तरह छूट के हकदार

भारत में अधिकतर लोग हाईवे पर Toll Tax चुकाते हैं, लेकिन कुछ विशेष लोग और वाहन इससे पूरी तरह मुक्त हैं। क्या आप जानते हैं कि किन-किन को टोल देने की जरूरत नहीं है? जानिए इस एक्सक्लूसिव लिस्ट में शामिल नाम और नियम, जो आपको हैरान कर देंगे🚗💥

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Toll Tax Free List: टोल टैक्स नहीं देना चाहते? देखें कौन-कौन लोग हैं पूरी तरह छूट के हकदार
Toll Tax Free List: टोल टैक्स नहीं देना चाहते? देखें कौन-कौन लोग हैं पूरी तरह छूट के हकदार

भारत में नेशनल हाईवे (National Highway) पर यात्रा करते समय अधिकतर वाहन चालकों को Toll Tax का भुगतान करना अनिवार्य होता है। यह शुल्क सड़कों के निर्माण, रखरखाव और सुविधाओं के सुधार के लिए लिया जाता है। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों, वाहनों और सेवाओं को Toll Tax से छूट प्रदान की जाती है। यह छूट उनकी भूमिका, स्थिति या कार्य की प्रकृति के आधार पर दी जाती है। आइए जानते हैं कि किन लोगों और वाहनों को Toll Tax नहीं देना पड़ता है।

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संवैधानिक पद धारक (Constitutional Dignitaries)

भारत में कई संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति Toll Tax के भुगतान से मुक्त होते हैं। इनमें शामिल हैं:

  • भारत के राष्ट्रपति
  • भारत के उपराष्ट्रपति
  • भारत के प्रधानमंत्री
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India)
  • लोकसभा (Lok Sabha) के अध्यक्ष
  • राज्यों के राज्यपाल (Governors of States)
  • राज्यों के मुख्यमंत्री (Chief Ministers)
  • सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज
  • हाई कोर्ट (High Court) के जज
  • संसद सदस्य (Members of Parliament, सांसद)
  • राज्यों की विधान परिषदों (State Legislative Councils) के सदस्य (MLCs)
  • राज्यों की विधानसभाओं (State Legislative Assemblies) के सदस्य (विधायक) – यह छूट आमतौर पर उनके संबंधित राज्यों में ही लागू होती है।

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वरिष्ठ अधिकारी (Senior Officials)

कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी Toll Tax से मुक्त होते हैं। इनमें शामिल हैं:

  • भारत सरकार के सचिव (Secretaries of Government of India)
  • लोकसभा और राज्यसभा के सचिव (Secretaries of Lok Sabha and Rajya Sabha)
  • सेना, नौसेना और वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ (Chiefs of Staff of the Army, Navy, and Air Force)
  • कमांड क्षेत्रों के कमांडर (Commanders of Command Areas)
  • राज्यों के मुख्य सचिव (Chief Secretaries of States) – उनके संबंधित राज्यों में
  • राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सचिव (Secretaries of State Legislative Assemblies and Councils) – उनके संबंधित राज्यों में

रक्षा और पुलिस कर्मी (Defence and Police Personnel)

रक्षा और पुलिस से जुड़े कुछ कर्मी भी Toll Tax से मुक्त होते हैं, विशेषकर जब वे ड्यूटी पर हों:

  • वर्दी में ड्यूटी पर मौजूद रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के अधिकारी
  • वर्दी में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस विभाग (Police Department) के अधिकारी

अन्य विशिष्ट व्यक्ति (Other Special Individuals)

  • विदेशी गणमान्य व्यक्ति (Foreign Dignitaries) जो राजकीय दौरे पर हों।
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के अधिकारी जब वे निरीक्षण ड्यूटी पर हों।

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आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहन (Emergency Service Vehicles)

कुछ विशेष वाहनों को भी Toll Tax से छूट मिलती है, जैसे:

  • एम्बुलेंस (Ambulances)
  • फायर ब्रिगेड (Fire Brigade)
  • शव वाहन (Hearse Vans)

विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicles)

  • विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए या अनुकूलित यांत्रिक वाहन। इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
  • कुछ टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों को सालाना पास दिया जाता है, जिससे उन्हें Toll Tax नहीं देना पड़ता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऊपर बताई गई छूटें आमतौर पर केवल तब लागू होती हैं जब व्यक्ति या वाहन आधिकारिक ड्यूटी पर हो। संसद सदस्यों, विधायकों और अन्य छूट प्राप्त व्यक्तियों को अक्सर टोल प्लाजा पर अपना आधिकारिक पहचान पत्र या विशेष पास दिखाना होता है।

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