Gold Limit in India: घर में रखा सोना बन सकता है मुसीबत का कारण! घर में रखा जा सकता है केवल इतना ही सोना

भारत में लाखों लोग बिना नियम जाने घर में सोना स्टोर कर रहे हैं। कहीं आप भी तो गलती नहीं कर रहे? जानिए Income Tax की वो लिमिट जिसके पार जाते ही मुसीबत शुरू हो जाती है। यह जानकारी जानना आपके लिए जरूरी है

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Gold Limit in India: घर में रखा सोना बन सकता है मुसीबत का कारण! घर में रखा जा सकता है केवल इतना ही सोना
Gold Limit in India: घर में रखा सोना बन सकता है मुसीबत का कारण! घर में रखा जा सकता है केवल इतना ही सोना

भारत में Gold खरीदना न सिर्फ एक परंपरा है, बल्कि इसे शुभ भी माना जाता है। खासकर शादी-विवाह, त्योहारों और खास मौकों पर सोना खरीदने का चलन सदियों से चला आ रहा है। भारतीय महिलाएं सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं और कई परिवार भविष्य में होने वाली शादियों या निवेश के तौर पर इसे इकट्ठा भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सीमा से अधिक सोना घर में रखना आपको Income Tax विभाग की नजर में ला सकता है?

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Income Tax नियम: फिजिकल गोल्ड स्टोर करने की लिमिट

Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, एक तय सीमा तक फिजिकल फॉर्म में सोना (Gold) घर में रखना कानूनी है और इसके लिए कोई टैक्स या पूछताछ नहीं होती। लेकिन अगर आप इस निर्धारित सीमा से ज्यादा सोना रखते हैं, तो आयकर विभाग द्वारा पूछताछ की जा सकती है और सोने की वैधता को लेकर दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं।

CBDT के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना किसी वैध दस्तावेज के घर में रखा गया सोना आयकर विभाग की कार्रवाई की चपेट में आ सकता है।

कितनी मात्रा में सोना रख सकते हैं?

आयकर विभाग ने लोगों की वैवाहिक स्थिति के अनुसार सोना रखने की सीमा तय की है। इसके अनुसार:

विवाहित महिलाएं – 500 ग्राम सोना तक बिना किसी दस्तावेज के रख सकती हैं।
अविवाहित महिलाएं – 250 ग्राम तक सोना स्टोर कर सकती हैं।
विवाहित पुरुष – 100 ग्राम तक सोना घर में रख सकते हैं।
अविवाहित पुरुष – 100 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सीमा उस सोने पर लागू होती है जिसके स्रोत के वैध दस्तावेज न हों। अगर सोने की खरीददारी के बिल या विरासत (inheritance) से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो इससे अधिक मात्रा में सोना रखना भी वैध होता है।

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विरासत में मिला सोना और टैक्स

अगर किसी व्यक्ति को सोना विरासत में मिलता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन यह जरूरी है कि उस विरासत की पुष्टि के लिए उचित दस्तावेज मौजूद हों। जैसे वसीयतनामा, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या फैमिली सेटलमेंट डीड आदि।

Gold पर GST और Capital Gain Tax

अगर आप सोना खरीदते हैं तो उस पर 3% का GST (Goods and Services Tax) देना होता है। वहीं, अगर आप सोना बेचते हैं और उससे लाभ कमाते हैं, तो उस पर Capital Gain Tax देना पड़ता है। इसमें दो प्रकार के टैक्स शामिल होते हैं:

Short-Term Capital Gain Tax (STCG) – अगर आपने सोना खरीदने के तीन साल के अंदर ही बेच दिया, तो आपको इसकी कमाई पर आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है।

Long-Term Capital Gain Tax (LTCG) – अगर आपने सोना तीन साल से ज्यादा समय तक रखा और फिर बेचा, तो आपको 20% की दर से टैक्स देना होगा, जिसमें Indexation benefit का फायदा मिलता है।

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Gold Rate Today: होली के दिन सोने की कीमतों में बढ़ोतरी

14 मार्च, होली के मौके पर सोने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

24 कैरेट गोल्ड की कीमत में ₹600 प्रति ग्राम की बढ़ोतरी हुई और इसका रेट ₹8,876.3 प्रति ग्राम रहा।
वहीं, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹550 बढ़कर ₹8,138.3 प्रति 10 ग्राम रही।

इस बढ़ोतरी के चलते निवेशकों और खरीदारों में फिर से Gold की तरफ झुकाव देखा जा रहा है।

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