क्या कंफर्म ट्रेन टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर हो सकता है? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका और जरूरी शर्तें

क्या आपकी ट्रेन यात्रा कैंसिल हो गई है? घबराएं नहीं! भारतीय रेलवे देता है कंफर्म टिकट को परिवार या स्टाफ के नाम ट्रांसफर करने की सुविधा — जानिए पूरा प्रोसेस, जरूरी दस्तावेज और शर्तें इस खास रिपोर्ट में

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क्या कंफर्म ट्रेन टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर हो सकता है? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका और जरूरी शर्तें
क्या कंफर्म ट्रेन टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर हो सकता है? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका और जरूरी शर्तें

भारतीय रेलवे (Indian Railways) यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं देता है। इन्हीं में से एक है कंफर्म ट्रेन टिकट (Confirmed Train Ticket) को किसी और के नाम ट्रांसफर करने की सुविधा। यदि किसी कारणवश टिकट लेने वाला व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, तो उसका टिकट परिवार के किसी अन्य सदस्य को ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सेवा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सरकारी कर्मचारी, स्टूडेंट्स और शादी समारोहों के लिए भी उपयोगी होती है।

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किन हालात में हो सकता है ट्रेन टिकट ट्रांसफर?

रेलवे की गाइडलाइंस के अनुसार, कंफर्म टिकट ट्रांसफर कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मान्य होता है। यह सुविधा तभी उपलब्ध होती है जब यात्री यात्रा से पहले रेलवे को सूचित करता है और संबंधित दस्तावेज जमा करता है।

परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर करने का नियम

यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य – जैसे पति, पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन या बच्चों – को टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए यात्रा की तारीख से कम से कम 24 घंटे पहले नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर आवेदन करना होता है।

इसके लिए आपको मूल यात्री और उस व्यक्ति की पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड या पहचान पत्र (ID Proof) दिखाना होता है जिसे टिकट ट्रांसफर करना है।

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सरकारी कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को अतिरिक्त छूट

अगर कोई सरकारी कर्मचारी (Government Employee) है और उसे ड्यूटी के कारण यात्रा नहीं करनी है, तो वह अपने टिकट को किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए कर्मचारी को अपने डिपार्टमेंट हेड से एक पत्र लेकर आना होगा और उसे रेलवे को सौंपना होगा।

इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी सुविधा है, बशर्ते वह एक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से संबंधित हों। संस्थान का प्रमुख रेलवे को आवेदन के साथ पत्र भेजकर टिकट ट्रांसफर की मांग कर सकता है।

शादी या ग्रुप बुकिंग के मामलों में विशेष प्रावधान

यदि कोई शादी समारोह, धार्मिक यात्रा या कोई बड़ा ग्रुप यात्रा कर रहा है, तो रेलवे ग्रुप बुकिंग के तहत 10% टिकट दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। इसके लिए आयोजक को अग्रिम सूचना देनी होगी और ग्रुप में शामिल व्यक्तियों की सूची पेश करनी होगी।

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स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

  1. यात्री को यात्रा से कम से कम 24 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर जाना होगा।
  2. वहां के रिजर्वेशन काउंटर पर आवेदन जमा करना होगा।
  3. आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि टिकट किसके नाम ट्रांसफर किया जा रहा है।
  4. पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी जमा करनी होगी।
  5. रेलवे अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और अगर सब कुछ सही पाया गया तो टिकट ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

जरूरी शर्तें और सीमाएं

रेलवे द्वारा टिकट ट्रांसफर की सुविधा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं:

  • केवल कंफर्म टिकट ही ट्रांसफर हो सकता है, वेटिंग टिकट या तत्काल बुकिंग के टिकट पर यह सुविधा नहीं मिलती।
  • ट्रांसफर केवल एक बार ही किया जा सकता है।
  • ट्रांसफर किए गए टिकट पर रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता।
  • रेलवे किसी भी परिस्थिति में अपनी मर्जी से आवेदन अस्वीकार कर सकता है यदि उसे लगे कि ट्रांसफर में अनियमितता है।

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डिजिटल माध्यम से टिकट ट्रांसफर संभव नहीं

फिलहाल, रेलवे ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट ट्रांसफर की सुविधा शुरू नहीं की है। यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन ही की जाती है, जिससे रेलवे ट्रांसफर का सटीक रिकॉर्ड रख सके और इसका दुरुपयोग न हो।

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