Driving License खो गया है? सबसे पहले करें ये काम, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया जानें

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या चोरी हो गया है, तो सावधान हो जाएं! बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना भारी जुर्माने और कानूनी झंझट में डाल सकता है। जानिए वो जरूरी कदम जो आपको तुरंत उठाने चाहिए और कैसे मिनटों में बनवा सकते हैं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस — ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से

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Driving License खो गया है? सबसे पहले करें ये काम, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया जानें
Driving License खो गया है? सबसे पहले करें ये काम, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया जानें

अगर आपका Driving License खो गया है या चोरी हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में आपको कुछ जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि आप नया या डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving License) बनवा सकें। यह प्रक्रिया भारत सरकार के परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत आती है और अब इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

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आज के डिजिटल युग में जहां लगभग हर दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी की अहमियत बढ़ गई है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी दस्तावेज के गुम हो जाने पर तुरंत एक्शन लेना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने की स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए और डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है।

सबसे पहले करें एफआईआर (FIR)

यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहला कदम है कि आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर एफआईआर (First Information Report) दर्ज करवाएं। एफआईआर की कॉपी बाद में डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज के रूप में काम आएगी। यह दस्तावेज यह प्रमाणित करता है कि आपका लाइसेंस वास्तव में गुम हो चुका है।

एफिडेविट बनवाना है जरूरी

एफआईआर दर्ज कराने के बाद अगला कदम है न्यायिक शपथ पत्र (Affidavit) बनवाना। यह शपथ पत्र इस बात की घोषणा होगी कि आपका लाइसेंस खो गया है और उसका कोई गलत उपयोग नहीं हुआ है। यह भी बताना होगा कि आप डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। यह एफिडेविट किसी भी नजदीकी नॉटरी से बनवाया जा सकता है।

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RTO में डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन

एफआईआर और एफिडेविट की कॉपी के साथ अब आपको अपने स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाकर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

अब परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in के माध्यम से आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. वेबसाइट पर जाएं और Online Services > Driving License Related Services को चुनें।
  2. अपना राज्य चुनें।
  3. ‘Apply for Duplicate DL’ विकल्प पर क्लिक करें।
  4. मांगी गई जानकारी भरें जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि आदि।
  5. दस्तावेज अपलोड करें – FIR, Affidavit, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
  6. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
  7. फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभालकर रखें।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको RTO ऑफिस जाकर Form 2 भरना होगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस खोने की जानकारी देनी होती है। इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे FIR कॉपी, एफिडेविट, पहचान प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और निर्धारित शुल्क जमा करना होता है।

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कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होते हैं:

  • एफआईआर (FIR) की कॉपी
  • एफिडेविट (Affidavit)
  • पहचान पत्र (Aadhaar Card, Voter ID आदि)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पूर्व ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स (यदि कॉपी उपलब्ध हो तो)
  • आवेदन फॉर्म (Form 2)
  • निर्धारित शुल्क की रसीद

कितनी फीस लगती है?

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अनुमानित शुल्क ₹200 है, जो राज्य के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या RTO ऑफिस में नकद, डिमांड ड्राफ्ट या अन्य स्वीकृत माध्यम से किया जा सकता है।

कब मिलेगा नया लाइसेंस?

सभी दस्तावेज और आवेदन सही पाए जाने पर आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवसों के भीतर नया Duplicate Driving License जारी कर दिया जाता है। यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। आप वेबसाइट से भी अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

डुप्लीकेट लाइसेंस की वैधता

डुप्लीकेट लाइसेंस की वैधता वही होती है जो आपके मूल ड्राइविंग लाइसेंस की थी। इसका मतलब है कि अगर आपके पुराने DL की वैधता अगले 5 साल की थी, तो डुप्लीकेट लाइसेंस भी उतने ही सालों तक मान्य रहेगा। इसके बाद समय आने पर रिन्यूअल करवाना जरूरी होगा।

भविष्य में सावधानी बरतें

  • अपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी हमेशा डिजिटल फॉर्म में रखें।
  • DigiLocker या mParivahan ऐप में लाइसेंस सेव रखें जिससे कहीं भी जरूरत पड़ने पर डिजिटल कॉपी दिखा सकें।
  • गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी साथ रखें, क्योंकि यह एक कानूनी दस्तावेज है।

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