
Food License यानी खाद्य लाइसेंस अब भारत में किसी भी खाने-पीने के उत्पाद को बनाने, बेचने, स्टोर करने या वितरित करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। FSSAI यानी Food Safety and Standards Authority of India द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना लाइसेंस के खाद्य व्यापार में शामिल है, तो उस पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान रहेगा। यह नियम हर तरह के खाद्य व्यवसायों पर लागू होता है, चाहे वह रेहड़ी-पटरी वाला हो या एक बड़ा रेस्तरां।
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FSSAI का लाइसेंस सिस्टम और उसकी श्रेणियां
FSSAI द्वारा खाद्य व्यापारियों को तीन मुख्य श्रेणियों में लाइसेंस जारी किए जाते हैं: बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। बेसिक रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए है जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹12 लाख तक है। स्टेट लाइसेंस उनके लिए जो ₹12 लाख से ₹20 करोड़ तक कमाते हैं और सेंट्रल लाइसेंस उन व्यापारियों को दिया जाता है जिनका टर्नओवर ₹20 करोड़ से अधिक है या जिनकी गतिविधियां एक से अधिक राज्यों में फैली हैं। इन श्रेणियों के आधार पर कारोबारियों को निर्धारित दस्तावेज़ और विवरण प्रस्तुत करने होते हैं।
लाइसेंस के बिना व्यापार करने पर भारी जुर्माना
FSSAI के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के खाद्य वस्तुओं का निर्माण या वितरण करता है, तो उस पर ₹5 लाख तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। यह कानून विशेष रूप से ग्राहकों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यदि व्यवसायी इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनका Food License रद्द किया जा सकता है, साथ ही उन्हें भविष्य में लाइसेंस प्राप्त करने से भी वंचित किया जा सकता है।
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FoSCoS पोर्टल से कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
FSSAI ने FoSCoS (https://foscos.fssai.gov.in/) नामक पोर्टल शुरू किया है जहां से खाद्य व्यवसायी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां उन्हें व्यवसाय का प्रकार, टर्नओवर, संचालन क्षेत्र जैसी जानकारी भरनी होती है और आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, एड्रेस प्रूफ, फूड कैटेगरी आदि अपलोड करने होते हैं। आवेदन के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षण किया जाता है और फिर लाइसेंस जारी किया जाता है।
कानूनी निरीक्षण और ग्राहक शिकायतें
लाइसेंस मिलने के बाद भी व्यापारियों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। यदि किसी फूड आइटम में मिलावट या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, तो Food License तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं की शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बाजार में सिर्फ सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य उत्पाद ही पहुंचें।
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